• Mon. Dec 23rd, 2024

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में

    Shahi Masjid Eidgah

    भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने इस मामले की पोषणीयता पर सुनवाई की और मंदिर पक्ष के पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट में 12 अगस्त से सिविल वादों की सुनवाई शुरू होगी।

    Also Read :Supreme Court : State Governments Can Sub-Classify SCs and STs for Quotas

    मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल सिविल वाद पोषणीय है। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बनाई है।

    Also Read: Supreme Court Approves Sub-Classification of SCs for Reservation

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद

    मुस्लिम पक्ष ने सभी सिविल वादों की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने लंबी सुनवाई की और जून में फैसला सुरक्षित रखा था। बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया। केस की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

    Also Read: Man Rescued After Clinging to Boulder in Wayanad Landslide

    हिंदू पक्ष ने सिविल वाद में शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। उनका दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है।

    Share With Your Friends If you Loved it!
    5 thoughts on “श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में”
    1. Great work on the article! Anyone interested in the topic will find it a must-read due to your interesting writing style and excellent research. Your inclusion of examples and practical ideas is really appreciated. I appreciate you taking the time to share your wise words.

    Comments are closed.