भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने इस मामले की पोषणीयता पर सुनवाई की और मंदिर पक्ष के पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट में 12 अगस्त से सिविल वादों की सुनवाई शुरू होगी।
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मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल सिविल वाद पोषणीय है। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बनाई है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
मुस्लिम पक्ष ने सभी सिविल वादों की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने लंबी सुनवाई की और जून में फैसला सुरक्षित रखा था। बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया। केस की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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हिंदू पक्ष ने सिविल वाद में शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। उनका दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है।
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