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    ईपीएफओ का बड़ा निर्णय, जन्म तिथि के लिए प्रूफ के तौर पर ‘आधार कार्ड’ की मान्यता खत्म

    आधार कार्डEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO). (File Photo: IANS)

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ ने 16 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ‘यूआईडीएआई’ की तरफ से आधार कार्ड के संबंध में निर्देश जारी करने का आदान-प्रदान किया है।

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    ईपीएफओ का महत्वपूर्ण निर्णय: आधार कार्ड की मान्यता में परिवर्तन

    श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ‘ईपीएफओ’ ने आधार कार्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से, ईपीएफओ में किसी भी कार्य के लिए आधार कार्ड की मान्यता जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में नहीं होगी। इसका अर्थ है कि ‘आधार कार्ड’ का उपयोग, जन्म तिथि को अपडेट करने या त्रुटि को सुधारने के लिए अब नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटा दिया है।

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    जन्म तिथि प्रमाण: नए प्रमाणों की मान्यता ईपीएफओ द्वारा

    ईपीएफओ के अनुसार, जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई अंक तालिका भी इस कार्य के लिए मान्य हो सकती है। स्कूल छोड़ने के समय जारी किए गए प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से भी जन्म तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि सिविल सर्जन ने किसी मेडिकल प्रमाण पत्र को जारी किया है जिसमें जन्म तिथि दर्ज है, तो यह भी ईपीएफओ द्वारा स्वीकृत होगा।

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