भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पांच सहकारी बैंकों पर निकासी पर प्रतिबंध सहित कई प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने अलग-अलग बयान में कहा कि ये प्रतिबंध छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा, ये बैंक आरबीआई को पूर्व सूचना दिए बिना ऋण मंजूर नहीं कर सकते हैं या कोई निवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक कोई नई देनदारी नहीं उठा सकते हैं और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या उपयोग नहीं कर सकते हैं।
आरबीआई के अनुसार एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से रुपये की निकासी नहीं कर सकेंगे।
हालांकि उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि पांचों सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।