रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन UPI पेमेंट प्लेटफार्म अमेजन पे इंडिया (Amazon Pay India) पर 3,06,66,000 (3 करोड़ 3 लाख 66 हजार रुपए) का जुर्माना लगाया है। rbi ने कहा कि Amazon Pay पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के कुछ मानदंडों का पालन नहीं करने और नो योर कंज्यूमर्स (KYC) से जुड़े नियमों का पालन नहीं पर जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने पहले अमेज़न पे इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। अमेज़न पे इंडिया ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन आरबीआई जवाब से संतुष्ट नहीं था।
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत RBI ने की कार्रवाई
RBI ने Amazon Pay पर जुर्माना लगाने की यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत की है। 27 अगस्त 2021 को प्रीपेड प्रेमेंट इंस्ट्रीमेंट नियम लागू किया गया था, जो समय-समय पर अपडेट भी किया गया है। वहीं KYC से जुड़े निर्देशों को 25 फरवरी 2016 में जारी किए हैं, लेकिन Amazon Pay India इन नियमों की लगातार अनदेखी कर रहा था।