• Tue. Nov 5th, 2024

    अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले दी राहत

    kejriwal

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पहली याचिका में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को कोर्ट ने वैध ठहराया, जबकि दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत प्रदान की।

    Also Read: ताजमहल समेत देश के 120 स्मारकों को लेकर वक्फ बोर्ड-ASI में खींचतान

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।

    Also Read: Senior citizens aged 70 and above to get free treatment up to Rs 5 lakh under Ayushman Bharat PM-JAY

    सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई का रास्ता साफ

    ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। 

    Also Read: उत्तर प्रदेश: दो बच्चियों के बाद भेड़िये ने महिला पर हमला किया, मादा भेड़िया पकड़े जाने के बाद फिर हमलों में वृद्धि

    दरअसल, केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

    Also Read: Ayushman Bharat PM-JAY to Provide Rs 5 Lakh Health Coverage for Senior Citizens Aged 70+

    Share With Your Friends If you Loved it!