सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पराली जलाने के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया है।
पीठ ने बताया कि 29 अगस्त को CAQM की बैठक हुई थी, जिसमें 11 में से केवल 5 सदस्य मौजूद थे, और इस दौरान जारी निर्देशों को लागू करने पर कोई ठोस चर्चा भी नहीं हुई। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है और बहुत ही कम जुर्माना वसूला गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CAQM को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
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