• Thu. Nov 21st, 2024

    केजरीवाल ने छठी बार ED के सामने पेशी से किया इनकार

    Arvind Kejriwal

    आज, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी किया था और उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। आम आदमी पार्टी ने बताया कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। एजेंसी खुद कोर्ट में गई है जिसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए छठी बार समन जारी किया था और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले भी ईडी पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।  

    Also Read: Dangal Actress Suhani Bhatnagar, Who Played Young Babita Kumari, Dies At 19

    कब-कब नजरअंदाज किया समन

    ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।

    Also Read: ’16 मार्च को खुद पेशी पर आऊंगा..’ कोर्ट से बोले अरविंद केजरीवाल

    कोर्ट से भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को झटका

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है।जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    Also Read: भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा पेश की गई दलीलें

    ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।

    Also Read: Temporary stage at Delhi’s Jawaharlal Nehru Stadium collapses, 8 injured

    Share With Your Friends If you Loved it!