दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं. हालांकि, अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है. दिल्ली उच्च न्यायालय शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. यह याचिका सोमवार को यानी कल ही दायर की गई और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें सीबीआई की तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था.
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अधीनस्थ अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया
अधीनस्थ अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल (55) को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे. सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए. संघीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
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दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका को सोमवार को ही खारिज किया है. इस याचिका में उन्होंने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अर्जी के अनुसार, केजरीवाल देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आधार पर उन्हें मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है. अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (केजरीवाल) की अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली इसी तरह की एक अर्जी को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को एक विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया गया था.”
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