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    चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-निशान लगे बैलेट पेपर भी गिने जाएंगे

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले की सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की, जिसके बाद उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान होने की बात कही। कोर्ट ने फैसला किया कि निशान लगे बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी, और जिसके बाद विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। इस टिप्पणी के बाद, आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है।

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    Chandigarh Mayor Elections

    चंडीगढ़ अदालत ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से भी पूछताछ की, जिसमें मसीह ने मान लिया कि उन्होंने आठ वोटों पर मार्क लगाए थे। अदालत मंगलवार को दो बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी।  

    पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने भी मान लिया कि उन्होंने आठ बैलेट पेपरों पर निशान लगाए हैं, जिससे माना जा रहा है कि अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे। आठ बैलेट पेपर के निशानों को नजरअंदाज कर वोटों की गिनती हो सकती है। ऐसा हुआ तो आप-कांग्रेस गठबंधन का मेयर बन सकता है।

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