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    दिल्ली। आज, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जेल से रिहाई होगी। दिल्ली शराब नीति केस में 6 महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। लीगल प्रक्रियाओं के कारण, 2 अप्रैल को उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। आज, सभी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने के लिए, उनकी पत्नी राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गई हैं। वहाँ, उन्होंने संजय सिंह के बेल बॉन्ड को भरा है। शाम तक उनकी रिहाई हो सकती है।

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    ED ने संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था

    दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह (Sanjay Singh) को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। इस मामले में संजय सिंह का नाम जनवरी 2023 में जुड़ा था। ED की चार्जशीट में सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है। इस ही केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी ED की रिमांड पर हैं।

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    संजय सिंह की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया

    सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच, संजय सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस संजीब खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, और जस्टिस पीबी वारले शामिल थे। बेंच ने बताया कि संजय सिंह 6 महीने से ईडी की कस्टडी में हैं, और उनके पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। ED भी इस मामले में बेल का विरोध नहीं किया।

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