राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील की, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया गया था।
SC ने राहुल गांधी को दी राहत, सावरकर मानहानि मामले में HC आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार किया गया था। यह समन वीडी सावरकर से संबंधित मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गया था।
इस मामले में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सावरकर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने समन को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं किया जा सकता। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।