भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर आज अंतिम निर्णय आने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें चहल और धनश्री के तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड को छोड़ने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आज ही तलाक याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है, ताकि चहल की आईपीएल भागीदारी प्रभावित न हो। धनश्री को एलिमनी के रूप में 4.75 करोड़ रुपये मिलेंगे।
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2022 से अलग रह रहे हैं युजवेंद्र और धनश्री, तलाक पर फैसला बाकी
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन जून 2022 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की और 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि माफ करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने ध्यान दिया कि वे दो साल से अधिक समय से अलग हैं और मध्यस्थता के दौरान गुजारा भत्ता भुगतान की सहमति शर्तों का पालन किया गया था। फैमिली कोर्ट के विवाह परामर्शदाता की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थता समझौते का आंशिक रूप से पालन किया गया है।
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एलिमनी के तौर पर धनश्री को मिलेगा 4.75 करोड़
युजवेंद्र चहल ने सहमति शर्तों के तहत धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी देने पर सहमति जताई थी, जिसमें से 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने शेष राशि का भुगतान न होने के कारण कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दंपति ने सहमति शर्तों का पालन किया है और अपने सभी मतभेदों को सुलझा लिया है।
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