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    बिक्री से पहले इस पोर्टल पर दर्ज कराना होगा हर फोन का आईएमईआई नंबर, लेना होगा प्रमाणपत्र

    The new iPhone 14 smartphones are on display at an Apple Store at The Grove in Los Angeles, Friday, Sept. 16, 2022. Apple's iPhone 14 lineup and Apple Watch Series 8 are available to purchase in-store starting Friday. (AP Photo/Jae C. Hong)

    सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर भारत में बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन के आईएमईआई (IMEI) नंबर का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सभी मोबाइल फोन, चाहे वे स्थानीय रूप से बने हों या आयातित, उन्हें पंजीकरण और दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल से आईएमईआई प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि निर्माता को मोबाइल फोन की पहली बिक्री से पहले दूरसंचार विभाग में भारतीय जाली उपकरण रोधक पोर्टल में भारत में निर्मित हर मोबाइल फोन की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या पंजीकृत करनी होगी। 

    हर मोबाइल फोन एक विशेष 15-अंकीय आईएमईआई नंबर
    मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या छेड़छाड़ रोधक (संशोधन) नियम, 2022 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। हर मोबाइल फोन एक विशेष 15-अंकीय आईएमईआई नंबर के साथ आता है जो डिवाइस की विशिष्ट आईडी के रूप में कार्य करता है। दूरसंचार नेटवर्क पर समान आईएमईआई वाले नकली उपकरणों की मौजूदगी के कारण खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मुश्किलों ने चिंता बढ़ाई है। सरकार ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ऐसे हैंडसेट के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध (ICDR) सिस्टम को जोड़ा है। फिलहाल पोर्टल पर चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक करने की सुविधा ही उपलब्ध है।

    आईएमईआई  नंबर को आईसीडीआर सिस्टम पर पंजीकृत करना होगा
    सीईआईआर परियोजना नकली फोन की समस्या के साथ मोबाइल फोन के मुद्दे को सुलझाने के लिए काम कर रही है। नई अधिसूचना के साथ आयातित उपकरणों के आईएमईआई  नंबर को आईसीडीआर सिस्टम पर पंजीकृत करना होगा। साथ ही विभिन्न सीमा शुल्क बंदरगाहों के माध्यम से मोबाइल उपकरणों के आयात के लिए आईएमईआई  प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिक्री, परीक्षण, अनुसंधान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भारत में आयात किए गए मोबाइल फोन की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या आयात से पहले दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल के साथ आयातक द्वारा पंजीकृत करनी होगी। 

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